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भोपाल POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला: 78 साल के प्यारे मियां को आखिरी सांस तक जेल, ₹77.64 लाख का जुर्माना

Woman Express
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Bhopal Crime News: भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में 78 साल के प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. मियां अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उसकी सहयोगी राबिया बी को भी दोषी ठहराया गया है और 20 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस कृत्य को क्रूर और असहनीय बताया है.

नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म
प्यारे मियां साल 2014 से नाबालिग बच्चियों का शोषण कर रहा था. वह नाबालिग बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाता था. 10 हजार रुपये महीने देने का वादा करता था. बच्चियों से खुद को ‘अब्बू’ कहलवाता था. शराब पिलाकर नशे में बच्चियों से दुष्कर्म किया करता था. इसके साथ ही नाबालिगों के परिवार का भरोसा जीतने के लिए उनके घर जाया करता था.

हिडन कैमरे से बनाया वीडियो, ब्लैकमेल किया
दरअसल, पूरा मामला साल 2020 का है. रातीबड़ पुलिस को गश्त के दौरान नशे की हालत में पांच नाबालिग बच्चियां मिलीं. बच्चियों से पूछताछ में सामने आया कि उन्हें एक बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था. इसके उन्हें शराब पिलाई गई और यौन शोषण किया गया. पुलिस ने जब शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी स्थित फ्लैट की जांच की तो कई आपत्तिजनक सामग्री मिली.

प्यारे मियां ने फ्लैट में हिडन कैमरे लगा रखे थे. बच्चियों के वीडियो बनाए जाते थे और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था. इसके साथ ही पीड़िताओं को डराने और धमकाने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल करता था.

विदेश भागने की फिराक में था प्यारे मियां
प्यारे मियां विदेश भागने की फिराक में था. इसके लिए जांच एजेंसियों में लुकआउट नोटिस जारी किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भोपाल से इंदौर पहुंचा. इस बीच उसने अपनी गाड़ी आष्टा में छोड़ दी थी. इंदौर से दिल्ली गया, यहां श्रीनगर गया. जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई.

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