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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज से नया रोस्टर लागू, जानिए किस बेंच में होगी कौन-कौन से मामलों की सुनवाई

Woman Express
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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कल मंगलवार 8 सितंबर से अगले आदेश तक नया रोस्टर प्रभावी होगा. चीफ जस्टिस ने प्रभार लेने के बाद सोमवार शाम नया रोस्टर जारी किया है इसके अनुसार हाईकोर्ट में दो डिवीजन बेंचों के साथ आठ सिंगल बेंच और दो विशेष बेचों में मामलों की सुनवाई होगी. डिवीजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस संजय कुमार जायसवाल बैठेंगे.

इस बेंच को जनहित याचिकाएं रिट अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपराधिक अवमानना याचिकाएं तथा डिवीजन बेंच के सभी रिट मामले सौंपे गए हैं. इसके अलावा डिवीजन बेंच के सभी आपराधिक मामले, टैक्स संबंधी मामले तथा टैक्स मामलों से जुड़ी रिट अपीलें भी इसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होंगी. ऐसे सभी सिविल मामले भी डिवीजन बेंच 1 सुनेगी, जिन्हें किसी अन्य डिवीजन बेंच को विशेष रूप से आवंटित नहीं किया गया है.

डिवीजन बेंच 2 में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू के साथ जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल होंगे. इस बेंच को कंपनी अपील, वैवाहिक मामलों से संबंधित प्रथम अपीलें तथा कमर्शियल अपीलेट डिवीजन बेंच के मामले सौंपे गए हैं. इस प्रकार कंपनी कानून, वैवाहिक विवादों से जुड़ी निर्धारित प्रथम अपीलों और वाणिज्यिक अपीलीय मामलों की सुनवाई डिवीजन बेंच 2 में होगी.

सिंगल बेंचों में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राकेश मोहन पांडेय, जस्टिस नवल किशोर व्यास, जस्टिस बिभु दत्ता गुरु और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद को अलग-अलग श्रेणी के आपराधिक, सिविल, रिट, सर्विस, अपील एवं अन्य मामलों का दायित्व दिया गया है. इनमें जमानत, अवमानना, आपराधिक अपील व रिवीजन, सिविल अपील व रिवीजन, रिट याचिकाएं, सर्विस मामले, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित अपील और अन्य मामलों के साथ टाइड-अप मामले शामिल हैं.

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