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सुकमा में शराब तस्करी का खुलासा, बोरियों और झोलों में छिपाकर ले जा रहे थे व्हिस्की-बीयर

Woman Express
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सुकमा। जिले में अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘आगाज’ के तहत छिंदगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नेशनल हाईवे-30 पर वाहन की तलाशी के दौरान 48.740 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की। शराब को मारुति ईको वाहन में बोरियों और झोलों के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त कर लिया है।

मुखबिर की सूचना पर NH-30 में की गई नाकेबंदी
पुलिस के मुताबिक, 3 नवंबर को छिंदगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सुकमा की ओर से आ रही मारुति ईको कार क्रमांक AP-39-WP-5611 में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी गई है। सूचना के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक अनंतज्ञानी मेश्राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में थाने के सामने NH-30 पर नाकेबंदी की। इस दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई। जांच में वाहन के भीतर बोरियों और झोलों में छिपाकर रखी गई शराब और बीयर की खेप मिली। इसके बाद चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

व्हिस्की और बीयर की 48.740 लीटर खेप बरामद
पुलिस ने वाहन से रॉयल चैलेंज व्हिस्की के 35 पौवा (6.300 लीटर), जम्मू व्हिस्की के 48 पौवा (8.640 लीटर) और सींबा प्रीमियम बीयर की 52 बोतलें (33.800 लीटर) जब्त कीं। बरामद शराब की कुल मात्रा 48.740 बल्क लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 23,680 रुपये है।

आंध्र प्रदेश का रहने वाला है आरोपी
गिरफ्तार युवक की पहचान शेख चिन्ना (26) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से ग्राम जग्गम पालेम, थाना रम्पाचौड़ावरम, जिला ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश का निवासी है। पुलिस के अनुसार, उसका वर्तमान पता ग्राम रोकेल, थाना छिंदगढ़, जिला सुकमा है। पूछताछ के दौरान आरोपी शराब के परिवहन और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने शराब और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मारुति ईको को जब्त कर आरोपी के खिलाफ छिंदगढ़ थाने में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

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