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स्वतंत्र भारद्वाज पर कानूनी शिकंजा और कसा, मारपीट केस में SC-ST एक्ट जुड़ा, नाबालिग की शिकायत पर POCSO FIR

Woman Express
Last updated: September 5, 2026 1:38 pm
Woman Express
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3 Min Read
swatantra bhardwaj 2
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swatantra bhardwaj: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी की कार्यकर्ता नि‍शु आजाद के साथ हुई मारपीट के मामले में इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं.दिल्ली पुलिस ने पहले से दर्ज केस में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं. इसके साथ ही नाबालिग को ऑनलाइन धमकी और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर दी गई शिकायत पर अलग से POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया है.

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23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रा निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट का आरोप लगा था. इस मामले में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR नंबर 62/2026 दर्ज की गई थी. शुरुआती FIR में BNS की धारा 115(2), 126(2) और 3(5) लगाई गई थीं.

अब इस केस में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. पुलिस ने पीड़ित की जातिगत पहचान और शिकायत में लगाए गए आरोपों को देखते हुए यह प्रावधान जोड़े हैं. हालांकि, उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में SC/ST एक्ट की सटीक उप धाराओं का आधिकारिक विवरण स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए बिना पुष्टि के किसी खास उपधारा का दावा करना उचित नहीं होगा.

POCSO एक्ट में भी मामला दर्ज
नाबालिग छात्रा की शिकायत पर POCSO एक्ट के तहत नई FIR दर्ज हुई है. शिकायत में आरोप है कि उसे ऑनलाइन धमकियां और आपत्तिजनक सामग्री के जरिए परेशान किया गया. इस केस में BNS की धारा 351(3) यानी गंभीर आपराधिक धमकी, धारा 78 और 79 तथा IT Act की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा विवाद?
आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान संजय कुमार को घेरकर उनके सिर पर हमला किया गया था. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. मामला तब फिर चर्चा में आया जब स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो/पॉडकास्ट क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर हमले की बात करते नजर आए. भारद्वाज ने दूसरी ओर इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है.

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