Advertisement Carousel

बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव पर गिरफ्तारी की तलवार, महू कोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिया बड़ा आदेश

Woman Express
3 Min Read

महू (इंदौर)। 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। महू की अदालत ने लगातार पेशियों से नदारद रहने पर कड़ा रुख अपनाते हुए राजपाल यादव के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि अभिनेता को गिरफ्तार कर अगली सुनवाई से पहले महू अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट का सख्त आदेश
महू स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को स्पष्ट आदेश दिया है कि अगली निर्धारित पेशी से पहले हर हाल में इस वारंट की तामीली कराई जाए और राजपाल यादव को हिरासत में लेकर महू कोर्ट में उपस्थित किया जाए।

महू निवासी फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू ने दर्ज कराया है केस
यह पूरा मामला महू के निवासी और मशहूर फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा हुआ है। फाइनेंसर प्रकाश जाजू और राजपाल यादव के बीच 25 लाख रुपये का वित्तीय लेनदेन हुआ था। रकम की वापसी के लिए राजपाल यादव द्वारा पोस्ट डेटेड (Post-dated) चेक दिए गए थे। जब फरियादी प्रकाश जाजू ने उन चेकों को बैंक में भुगतान के लिए लगाया, तो वे अनादरित (बाउंस) हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जमानती वारंट पर भी हाजिर नहीं हुए राजपाल यादव
अदालत द्वारा पूर्व में दी गई रियायतों का पालन न करने पर कोर्ट ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है। इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया था। उस दौरान अभिनेता ने मुंबई पुलिस के सामने उपस्थित होकर कोर्ट से अपनी जमानत कराने का भरोसा दिया था। हालांकि, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी न तो उन्होंने अपनी जमानत कराई और न ही वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुए। अभिनेता की इस वादाखिलाफी और लगातार गैरहाजिरी से नाराज होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जिससे अब बॉलीवुड गलियारों और मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो गई है।

TAGGED:
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *