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रायपुर में बेटी से रेप के दोषी पिता को उम्रभर जेल, कोर्ट बोला- ‘ऐसे अपराध में उदारता की कोई गुंजाइश नहीं

Woman Express
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Raipur News: रायपुर अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाले 47 वर्षीय पिता को रायपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. न्यायाधीश विनय प्रधान की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद के साथ 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया.

जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. आरोपी 2018 से बेटी का शोषण कर रहा था. 30 नवंबर 2022 की रात उसने बेटे को पीटकर घर से भगा दिया. इसके बाद अकेली बेटी से रातभर दुष्कर्म किया और सुबह फिर वारदात दोहराई.

पीड़िता ने हिम्मत कर परिजनों को घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. कोर्ट ने अपराध को घृणित बताते हुए कहा कि अपनी ही पुत्री के साथ ऐसा कृत्य करने वाला किसी भी उदारता का पात्र नहीं है और उसे जीवनभर कारावास में रहना चाहिए.

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