छत्तीसगढ़ में अब 3 साल बाद बदलना होगा कार्य-पटल! लंबे समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों पर शासन का बड़ा फैसला

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रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने समस्त विभागों, संभागआयुक्तों और कलेक्टरों समेत अन्य को एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में एक ही जगह पर लंबे समय से जमे अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश दिए है. वैसे रायपुर RTO, पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभाग ऐसे है जहां उच्च पदों पर चुनिंदा अधिकारी लंबे समय से जमे हुए है.

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क्या कहा गया है आदेश में
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से एक ही कार्य-पटल पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य-पटल में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. शासन ने सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का हर तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से कार्य-पटल परिवर्तन करने का निर्णय लिया है. यह आदेश 3 अगस्त 2026 को जारी किया गया है.

शासन ने अपने आदेश में कहा है कि विभिन्न कार्यालयों में कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान अथवा एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत हैं. ऐसे कर्मचारियों को कार्यालय में होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों का व्यावहारिक अनुभव दिलाना जरूरी है. इससे वे अलग-अलग कार्य प्रक्रियाओं, नियमों और कार्यालयीन व्यवस्थाओं से परिचित होंगे तथा उनकी कार्यक्षमता और दक्षता में निरंतर वृद्धि होगी.

प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है. आदेश के अनुसार कार्य-पटल बदलते समय संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालयीन हित का ध्यान रखना अनिवार्य होगा. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसी कार्य-पटल पर बनाए रखना आवश्यक होने पर उसे अपवाद के रूप में अनुमति दी जा सकती है. इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित और कारणयुक्त स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा.

आदेश में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि परिपत्र के प्रावधानों का समयबद्ध और प्रभावी पालन सुनिश्चित करें. साथ ही कार्य-पटल परिवर्तन से संबंधित आवश्यक अभिलेख और विवरण कार्यालय स्तर पर संधारित किए जाएंगे. शासन का यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

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