Woman ExpressWoman Express
  • Home
  • Women Empower
  • News
  • Chhattisgarh
  • Crime
  • More
    • National
    • International
    • Entertainment
    • Politics
    • Sports
    • Jobs
    • Lifestyle
    • Health
    • Tech
    • Business
    • Rashifal
Font ResizerAa
Woman ExpressWoman Express
Font ResizerAa
  • Home
  • Women Empower
  • News
  • Chhattisgarh
  • Crime
  • More
Search
  • Home
  • Women Empower
  • News
  • Chhattisgarh
  • Crime
  • More
    • National
    • International
    • Entertainment
    • Politics
    • Sports
    • Jobs
    • Lifestyle
    • Health
    • Tech
    • Business
    • Rashifal
Follow US
NewsChhattisgarh

शिक्षिका ने नहीं मांगा फिर भी पास हुआ ₹23.07 लाख का लोन! हाईकोर्ट ने बैंकों की कार्रवाई पर लगाई रोक

Woman Express
Last updated: September 4, 2026 4:18 pm
Woman Express
Share
2 Min Read
High Court
SHARE

बिलासपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस ए के प्रसाद की सिंगल बेंच ने एक शिक्षिका के बगैर आवेदन के 23.07 लाख रुपए के पर्सनल लोन स्वीकृत और विरित किए जाने के मामले में बैंकिंग लोकपाल को 30 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बैंकिंग लोकपाल के निर्णय तक संबंधित बैंकों को शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

Advertisement Carousel
× Advertisement

याचिकाकर्ता सुधा कौशल पति यशवंत सिंह लात्रे, आयु 36 वर्ष निवासी नरहरपुर, कांकर ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि यस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने उनकी ओर से कोई ऋण आवेदन दिए बिना उनके नाम पर कुल 23 लाख 7 हजार रुपए के कई पर्सनल लोन स्वीकृत कर दिया है।

बैंकिंग लोकपाल के समक्ष भी शिकायते
याचिका में कहा गया कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल ओटीपी के आधार पर ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि धोखाधड़ी का पता चलने के बाद पुलिस में शिकायत की गई। मामले में थाना कोतवाली रायपुर और थाना कांकेर में 8 अप्रैल 2025 को अपराध दर्ज हुआ।

बैंक कार्रवाई के कारण आर्थिक परेशानी हो रही
याचिकाकर्ता ने खुद को कम वेतन पाने वाली कर्मचारी बताते हुए कथित ऋण और बैंक कार्रवाई के कारण आर्थिक परेशानी होने की बात कही। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षिका सुधा कौशल को 15 दिन के भीतर बैंकिंग लोकपाल, आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

Share This Article
Facebook Copy Link Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Might Also Like

woman1
InternationalNewsSportsWoman Empower 1

महिला क्रिकेट: भारत दुबई में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा

August 30, 2026
a
News

खेत में कर रहा था शौच, चुपके से आया अजगर और घोंट दिया गला, जिंदा निगलने ही वाला था तभी…

July 31, 2024

Chhatisgarh : Durg मे कांग्रेस नेता ने साथियों के साथ घर में घुसकर की गाली गलौज, महिला से अश्लील हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

June 22, 2026
gangrep umrkaid
Chhattisgarh

गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद, चार दोषियों को 20-20 साल की सजा

August 1, 2026
Woman ExpressWoman Express
Follow US
© 2026 | Woman Express | All Rights Reserved
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?