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त्योहारों में पुरानी मिठाई बेचने वालों की बढ़ेगी मुश्किल! अब खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

Woman Express
Last updated: October 13, 2026 1:16 pm
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2 Min Read
loose sweets
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UP Food Safety Department: उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. 15 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली पैक्ड के साथ खुली मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना जरूरी रहेगा. इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा. उन्हें पता चल जाएगा कि मिठाई का इस्तेमाल कब तक कर सकते हैं. क्योंकि अलग-अलग मिठाइयों के उपयोग की अवधि अलग-अलग होती है. एक दिन से लेकर 30 दिनों तक एक्सपायरी हो सकती है. मिठाई खरीदने वालों के लिए यह अच्छी खबर है.

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए 27 सितंबर को आदेश जारी किया गया था. जो अब दो दिनों बाद यानी 15 अक्टूबर से लागू होगा. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी, गुणवत्ता और उनके सेवन की सुरक्षित अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है. मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को पता होना चाहिए कि वे इसे कब तक उपयोग कर सकते हैं.

कारोबारी ही तय करेंगे एक्सपायरी डेट
अभी तक दुकानों में सिर्फ पैक्ड मिठाइयों में ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है. दुकानों पर सजी खुली मिठाइयों पर कोई डेट नहीं लिखी रहती, जिसकी वजह से ग्राहक कंन्फ्यूज हो जाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. हालांकि, इसकी एक्सपायरी डेट खुद कारोबारी तय करेंगे, लेकिन मिठाई के ऊपर लिखी एक्सपायरी डेट को सार्वजनिक करनी होगी.

त्योहार को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला
नया नियम के लागू होने के बाद ग्राहकों और कारोबारियों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी. ग्राहकों को आसानी से मिठाई के उपयोग की लास्ट डेट पता चल जाएगी. नियम का पालन न करने वाली दुकानों पर खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यह नियम त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया है. क्योंकि त्योहार के समय दुकान वाले पुरानी मिठाइयों को भी निकालने का प्रयास करते हैं.

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