‘कंगना रनौत की रद्द हो संसद सदस्यता’, याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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Kangana Ranaut Election Challenge: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के मंडी से भाजपा सांसद चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। लायक राम नेगी ने उनके नामांकन पत्र खारिज किए जाने का आरोप लगाया है।

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Kangana Ranaut Election Challenge: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई को) को मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिए गए थे। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया
कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों के अंतर से हराया था। उन्होंने कुल 5,37,002 वोट प्राप्त किए, जबकि सिंह को 4,62,267 वोट मिले। नेगी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि उनके नामांकन पत्र स्वीकार किए जाते, तो वे चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने चुनाव को रद्द करने की मांग की है।

नामांकन पत्र खारिज करने का आरोप
लायक राम नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। नेगी ने आरोप लगाया है कि उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी (मंडी के डिप्टी कमिश्नर) द्वारा गलत तरीके से खारिज (Nomination Papers Rejection) किया गया। नेगी ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और विभाग से “नो ड्यूज सर्टिफिकेट” के साथ नामांकन पत्र दाखिल किए थे।

सर्टिफिकेट पेश करने के बावजूद अस्वीकार
नेगी का कहना है कि उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। जब उन्होंने यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, तो रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उनके नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया। नेगी का दावा है कि अगर उनके कागजात स्वीकार किए जाते, तो वे चुनाव जीत सकते थे।

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