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Chhattisgarh

ITR Return: इन पांच आय पर नहीं लगता Income Tax, रिटर्न भरने से पहले जान लें ये जरूरी नियम…..

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Last updated: July 9, 2024 5:17 pm
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3 Min Read
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अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी आय पर इनकम टैक्स लगता है और कौन सी आय टैक्स मुक्त है। इससे आप न केवल अपना रिटर्न सही तरीके से भर सकेंगे, बल्कि टैक्स की बचत भी कर पाएंगे।

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वित्तीय वर्ष 2023-24 का रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ रही है और केवल 22 दिन ही शेष है। आयकर रिटर्न जमा करने के लिए 31 जुलाई 2024 आखिरी तारीख है। रिटर्न जमा करने से पहले आपको कुछ जानकारियों के बारे में मालूम होना चाहिए।

कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी कर व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं के लिए 2.5 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय के साथ कर का भुगतान करना होता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष) के लिए करमुक्त आय 3 लाख रुपये है और सुपर वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) के लिए एक वित्तीय वर्ष में यह राशि 5 लाख रुपये है। यहाँ हम आपको वो इनकम के बारे में बता रहे है जिस पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता।

कृषि से आय :
आयकर नियम के अनुसार कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से करमुक्त है। यह छूट केवल फसल बेचने पर ही नहीं बल्कि इसमें कृषि भूमि खरीदने या बेचने वाले लाभ भी शामिल है।

एनआरआइ खाते के ब्याज :
एनआरआइ खातों से मिलने वाले ब्याज पूरी तरह से करमुक्त है। एनआरआइ खातों के माध्यम से अपने मूल निवास स्थान पर भी धन हस्तांरित कर सकते है।

ग्रेच्युटी :
निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति होने पर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि पर प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का टैक्स माफ रहता है।

मुआवजा भी टैक्स फ्री :
कुछ कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री होते है। जैसे शहरी कृषि भूमि के बदले मुआवजा पाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता।

छात्रवृत्ति :
पढ़ाई के लिए सरकारी और निजी संस्थानों से छात्रवृत्ति भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहती है।

भविष्य निधि :
नियम के अनुसार भविष्य निधि बढ़ती उम्र के अनुसार बढ़ती है और नौकरी से आपकी सेवानिवृत्ति पर कर मुक्त हो जाती है। हालांकि इसमें कर्मचारी को 5 साल से अधिक समय तक सक्रिय रूप से योगदान करना होता है। इसके साथ ही यूएनओ जैसे कुछ संगठनों से पेंशन कर मुक्त होते है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त :
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्ति राशि 5 लाख रुपये तक कर से मुक्त है। साथ ही रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर मिलने वाले उपहार भी टैक्स फ्री रहते है। साथ ही भत्ते या कोई मुआवजा भी टैक्स फ्री रहता है।

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