
Chhatisgarh :बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने सिरगिट्टी के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
गिरफ्तारी वारंट की तामील और उससे संबंधित पालन प्रतिवेदन समय पर पेश नहीं किए जाने पर निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्रवाई एसएसपी रजनेश सिंह के आदेश पर की गई। एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार प्रथम व्यवहार न्यायालय कैमूर (भभुआ), बिहार के प्रकरण में धारा 144(3) बीएनएसएस के तहत यदुनंदन नगर में रहने वाले अभियुक्त मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट की तामील और अदम तामीली की सूचना पुलिस मुख्यालय रायपुर के पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा पत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद तय समय सीमा के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे थाना प्रभारी के दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना गया।
प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक अभय सिंह बैस, तत्कालीन थाना प्रभारी सिरगिट्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
दुष्कर्म के मामले में लापरवाही के लगे आरोप निरीक्षक अभय सिंह बैस की पोस्टिंग सिरगिट्टी थाने में थी। इस दौरान क्षेत्र में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि इस मामले में जांच कर रहीं एसआइ संतोषी अग्रवाल ने गंभीर लापरवाही बरती। इस दौरान थाना प्रभारी अभय बैस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसे गंभीर चूक मानते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने जांच अधिकारी एसआइ संतोषी अग्रवाल और तत्कालीन थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। अब वारंट तामील में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।








