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कांकेर नक्सली केस में कोर्ट का बड़ा फैसला: टॉप नक्सली प्रभाकर और पत्नी राजे कांगे को 7 साल की जेल

Woman Express
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कांकेर. कांकेर जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2015 में हुए नक्सली हमले के मामले में नक्सली दंपती समेत पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के शीर्ष नक्सली नेता प्रभाकर राव उर्फ बालमूरी नारायण राव और उसकी पत्नी राजे कांगे को सात-सात साल के कारावास की सजा दी है. वहीं रमेश कुमार कुमेटी, श्यामनाथ उसेंडी और चिंटूराम ताम्रकार को पांच-पांच साल के कारावास से दंडित किया गया है.

मामला वर्ष 2015 का है. कांकेर के कोरर थाना क्षेत्र के भैंसगांव-नागरमारी पहाड़ी पर सर्चिंग और गश्त के लिए निकले जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था. जांच के दौरान आरोपितों की थाना प्रभारी और गोपनीय सैनिक की हत्या समेत कई अन्य वारदातों में संलिप्तता सामने आई थी.

इन मामलों में बेठिया चौक पर गोपनीय सैनिक दुर्ग आंचला की हत्या, आलबरस गांव के जंगल में पुलिसकर्मी की हत्या, तोत्तहर गांव में घर में घुसकर ग्रामीण की हत्या, हिदुर जंगल पहाड़ी पर पुलिस-नक्सली मुठभेड़ और नारायणपुर जिले के गोमे गांव में जनअदालत लगाकर हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं. घटना के बाद पुलिस ने प्रभाकर, राजे कांगे समेत सात-आठ नक्सलियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.

60 से अधिक मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार प्रभाकर और राजे कांगे लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थे. दोनों के खिलाफ करीब 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को उनकी भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों समेत पांच आरोपितों को दोषी ठहराया. कांकेर पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के बाद किसी बड़े नक्सली नेता को न्यायालय से सजा मिलने का यह पहला मामला है.

2024 में गिरफ्तार हुआ था प्रभाकर
25 लाख रुपये के इनामी नक्सली प्रभाकर राव उर्फ बालमूरी नारायण राव को सुरक्षाबलों ने वर्ष 2024 में कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में शीर्ष स्तर का नक्सली नेता था. उसकी पत्नी राजे कांगे पर भी आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था. दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुराने मामलों की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर अब न्यायालय ने सजा सुनाई है.

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